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मतदाता रजिस्टर – ‘17 क’

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Knowledge Junction

मतदता रजिस्टर 17A में पहले मतदाता के हस्ताक्षर करने के पूर्व, मतदान अधिकारी क्रं 01 पीठासीन अधिकारी के साथ Control Unit की जाँच करेंगें व मतदाता रजिस्टर 17A में लिखेंगें “ Control Unit में TOTAL की जॉच की गई व TOTAL मत शून्य (0) पाए”
मतदाता सूची में दिए गए मतदाता के क्रमांक (नाम नहीं) को मतदाता रजिस्टर (17क) में लिखा जाना चाहिए ।
मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, मतदाता रजिस्टर (फॉर्म 17 क) पर प्राप्त किया जाना चाहिए
फॉर्म ‘17 क’ के कॉलम (3) में, पहचान दस्तावेज के अंतिम 04 अंकों का उल्लेख किया जाना चाहिए।
ईपिक (EPIC) कार्ड के आधार पर मतदाताओं के मतदान के मामले में, यह पर्याप्त है कि संबंधित कॉलम में 'EP' अक्षर का उल्लेख किया गया हो ।
यदि फॉर्म ‘17 क’ में अपने विवरणों की विधिवत प्रविष्टि के बाद और अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाने के बाद वोट नहीं देने का फैसला करता है तो, इस आशय की एक टिप्पणी 'मत न देने का विनिश्चय किया' फॉर्म ‘17 क’ में किया जावेगा तथा उस मतदाता से हस्ताक्षरकर्ता या अंगूठे का निशान इस तरह की टिप्पणी के पर प्राप्त किया जाएगा।
यदि मतदाता की कोई उंगलियां नहीं हैं, तो मतदाता स्वाभाविक रूप से अपने मत को रिकॉर्ड करने में असमर्थ होगा और इसलिए, अनिवार्य रूप से नियम 49N के तहत एक साथी की सहायता लेनी होगी। उस स्थिति में, साथी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान मतदाताओं के रजिस्टर पर लिया जाना चाहिए।
जहां कोई मतदाता, मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करता है तो उसे मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाती है, मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करने वाले प्रभाव की एक टिप्पणी "मतदान हेतु अनुज्ञात नही किया गया मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया" मतदाता रजिस्टर ‘17क’ के टिप्पणी कॉलम में लिखी जावेगी ।

posted by rasanjuje8m