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केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1944

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Knowledge Junction

ये नियम लागू होंगें
सभी केंद्रीय शासकीय सेवकों पर
सरकार द्वारा पुनः नियोजित पेंशनरों पर
रक्षा अनुमानों से भुगतान किए जने वाले नागरिक
एक परिवीक्षावधीन शासकीय सेवक पर
पुलिस कर्मियों पर
सभी राज्य सरकारों के कर्मचारी जो केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हों
रक्षा लेखा विभाग के कर्मचारियों पर
शासकीय कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए भी

ये नियम लागू नही होंगें

रेलवे कर्मियों पर ।
रक्षा सेवा के कर्मियों पर
सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों पर
केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा शासित शासकीय कर्मचारियों पर
अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर
केंद्र सरकार के सेवक जो छुट्टी पर या विदेश में प्रतिनियुक्ति पर हों
Definition of Family
पति या पत्नि, जैसा भी मामला हो ।
एक महिला कर्मचारी को अपने मातापिता या सासससुर को शामिल करने का विकल्प ले सकती है।
एक बार विकल्प का चयन करने पर पूरी सेवा के दौरान सेवा के दौरान केवल एक बार फ़िर से इसे बदला जा सकता है।
विधवा बहनें, विधवा बेटियां जो पूरी तरह से शासकीय सेवक पर निर्भर हों और आमतौर पर उसके साथ रहती हों
आश्रित तलाकशुदा / परित्याकता पुत्री और सौतेली माँ भी शामिल हैं।
कानूनी रुप से गोद लिए गए बच्चे, सौतेले बच्चे और प्रतिपालित बच्चे; निम्नलिखित के अधीन:
पुत्र जब तक वह अर्जन शुरू न कर दे या उसकी उम्र 25 साल हो जावे या वह शादीशुदा हो जावे, जो भी पहले हो।
पुत्री जब तक वह अर्जन शुरू न कर दे या शादी कर ले, किसी भी उम्र के होने के बावजूद।
विकलांग पुत्र या भाई कोई आयु सीमा नहीं है। (विकलांगता 40% से कम नही होना चाहिए, मानसिक या शारीरिक विकलांगता)
नाबालिग भाई और आश्रित भाई
शासकीय सेवक के साथ रहने वाले मातापिता या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अन्यत्र रहने वाले मातापिता प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं

posted by rasanjuje8m