सूचना अधिकार अधिनियम 2005
वे सूचनाएं जिनके बारे में लोक सूचना अधिकारी सूचना देने से मना कर सकता है इन परिस्थितियों का सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 में प्रावधान किया गया है ।जिसमें सूचना देने से इनकार किया जा सकता है इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार सामान्य स्थितियों में सभी को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है लेकिन धारा 8 में उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिनमें सूचना देने से इनकार किया जा सकता है।