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वे सूचनाएं जिसकी जानकारी नही दी जाएगी/ सूचना अधिकार अधिनियम-2005/Right to Information Act 2005/ RTI

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Assitt Professor Mo Hasan

सूचना अधिकार अधिनियम 2005


वे सूचनाएं जिनके बारे में लोक सूचना अधिकारी सूचना देने से मना कर सकता है इन परिस्थितियों का सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 में प्रावधान किया गया है ।जिसमें सूचना देने से इनकार किया जा सकता है इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार सामान्य स्थितियों में सभी को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है लेकिन धारा 8 में उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिनमें सूचना देने से इनकार किया जा सकता है।

posted by sagte3v