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समन की तामील service of summon section 61 to 69 91 and 92

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TheJurist

इस video में हमने समन की तामील के बारे में पूरी चर्चा की है। समन कौन जारी करेगा, किसको जारी किया जाएगा, और उसकी तामील कैसे होगी।
समन (Summon) : विधि के अनुसार सम्मन, न्यायालय द्वारा मुकदमा में शामिल व्यक्तियों को जारी किया गया नोटिस होता है। जिसमें न्यायाधीश के सामने स्वयं उपस्थित होने या दस्तावेज / चीज़ प्रदर्शित करने का आदेश होता है। इसे मुकदमे के संबंध में पार्टी, यानी प्रतिवादी, या गवाह को दिए गए कानूनी दस्तावेज के रूप में समझा जा सकता है।

वारंट (Warrant ) : वारंट न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित प्राधिकरण है, जो एक पुलिस अधिकारी को एक विशिष्ट कार्य करने की अनुमति देता है। वारंट का इस्तेमाल किसी को पकड़ने, परिसर की खोज करने, संपत्ति को जब्त करने या ऐसी कोई गतिविधि करने के लिए किया जाता है।

posted by rockymundogb